झारखंड शराब घोटाला मामले में भूपेंद्र भाटिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, ACB की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक

झारखंड शराब घोटाला मामले में भूपेंद्र भाटिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, ACB की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक

झारखंड शराब घोटाला मामले में भूपेंद्र भाटिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, ACB की कार्रवाई पर फ़िलहाल रोक
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: May 20, 2026, 11:13:00 AM

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में नामजद कारोबारी भूपेंद्र सिंह भाटिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल किसी भी कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भाटिया के खिलाफ दंडात्मक कदम नहीं उठा सकेगी।

भूपेंद्र सिंह भाटिया, भाटिया वाइंस एंड कंपनी के संचालक हैं और उन पर शराब कारोबार से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ में हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान एसीबी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली तारीख 31 जुलाई तय की है। साथ ही कोर्ट ने भाटिया को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार भाटिया वाइंस एंड कंपनी पर बिना वैध अनुबंध के शराब कारोबार संचालित करने और आपूर्ति प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां करने के आरोप हैं। आरोप यह भी है कि प्लेसमेंट और वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताओं के कारण राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। इस मामले में कई अन्य लोगों के साथ विनय कुमार चौबे का नाम भी आरोपियों में शामिल है।

गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में एसीबी की टीम भूपेंद्र सिंह भाटिया की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची थी। हालांकि कार्रवाई से पहले ही वह वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद से एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं।