अवैध खनन में मजदूरों की मौ*त पर हाईकोर्ट सख्त, CBI और राज्य सरकार से जवाब तलब

अवैध खनन में मजदूरों की मौ*त पर हाईकोर्ट सख्त, CBI और राज्य सरकार से जवाब तलब

अवैध खनन में मजदूरों की मौ*त पर हाईकोर्ट सख्त, CBI और राज्य सरकार से जवाब तलब
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jan 09, 2026, 3:31:00 PM

धनबाद जिले में अवैध खनन के दौरान मजदूरों की मौत से जुड़े मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में धनबाद के कुम्हार टोली स्थित राम कनाली क्षेत्र में 5 सितंबर 2025 और बाघमारा के केसर गढ़ इलाके में 22 जुलाई 2025 को हुई मौतों की सीबीआई जांच कराने के साथ-साथ खनन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी इस संबंध में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 फरवरी निर्धारित की है।

यह मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुना गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल रंजन ने पक्ष रखा, जबकि इस जनहित याचिका को सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय द्वारा दाखिल किया गया है।

याचिका में अवैध खनन से जुड़े हादसों को गंभीर मानवीय और कानूनी मुद्दा बताते हुए स्वतंत्र जांच और पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की मांग की गई है। अदालत के निर्देश के बाद अब सभी पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।