शराब तस्कर पर बड़ा एक्शन, शराब कारोबारी को कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा
मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए एक शराब कारोबारी को 8 वर्ष की कैद का फैसला सुनाया है। जिसके बाद शराब कारोबारियो में बेचैनी बढ़ गई है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद लोग शराब पी रहे है और कारोबारी दूसरे राज्यो से बिहार में शराब लाकर सप्लाई करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन इस बीच मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए एक शराब कारोबारी को 8 वर्ष की कैद का फैसला सुनाया है। जिसके बाद शराब कारोबारियो में बेचैनी बढ़ गई है।
दरसअल मोतिहारी न्यायलय द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में तीसरे महीने में प्याज लदे ट्र्क से मुफ्फसिल पुलिस ने तकरीबन साढे चार सौ लीटर शराब जब्त किया था और उस समय गुडु कुमार और निरंजन कुमार नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। और उसी मामले में सुनवाई करते समय कोर्ट से दोनों फरार हो गया।
जिसमें दुबारा गुडु कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर किया गया लेकिन निरंजन अब भी फरार है। इधर इस बीच उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने गुडु कुमार पर लगे आरोप को सत्य करार देते हुए एक मामले में 5 वर्ष की सजा और दूसरे मामले में 8 वर्ष की सजा और दोनों में एक एक लाख का अर्थ दंड की सजा सुनायाहै। हालांकि इस कांड में एक अभ्युक्त निरंजन कुमार अब भी फरार है।
मोतिहारी से सोहराब आलम की रिपोर्ट













