CO की मनमानी पड़ी भारी, गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर लगा जुर्माना
गोपालगंज जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के तहत चल रही सुनवाई में फुलवरिया के अंचल अधिकारी को लापरवाही भारी पड़ गई है।

गोपालगंज: जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 के तहत चल रही सुनवाई में फुलवरिया के अंचल अधिकारी को लापरवाही भारी पड़ गई है। द्वितीय अपील वाद की सुनवाई के दौरान लगातार ढुलमुल और अपूर्ण रिपोर्ट पेश करने पर जिला पदाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सीओ पर 2,000 का अर्थदंड लगाया है।
मामला फुलवरिया प्रखंड के चमारीपट्टी गांव निवासी राधा यादव की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने गैरमजरूआ आम रास्ते की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लोक शिकायत निवारण के तहत सुनवाई के दौरान पाया गया कि फुलवरिया अंचल अधिकारी द्वारा हर बार एक ही तरह की अधूरी जानकारी दी जा रही थी। सीओ की तरफ से बार-बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि 'प्रपत्र-1 में नोटिस जारी कर दिया गया है' और 'अतिक्रमण वाद संख्या 01/2026-27 प्रक्रियाधीन है'। मामले में वास्तविक और अद्यतन कार्रवाई की कोई स्पष्ट रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही थी।
मामले में सीओ की उदासीनता, लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए डीएम ने जुर्माना ठोक दिया। साथ ही सरकारी खजाने में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया। अर्थदंड राशि तय कोषागार शीर्ष (R-0070601190004) में तुरंत जमा कर चालान की कॉपी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। साथ ही विवादित भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमणमुक्त कराते हुए उसकी अद्यतन रिपोर्ट अगली तारीख से पहले जमा करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को तय की गई है, जिससे पहले अंचल अधिकारी को कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट











