मेरठ के बहुचर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के बाद अब रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा हुई है। यूपी के मेरठ में पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित कश्यप की हत्या कर दी थी। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों को 7 अक्टूबर को हत्या का दोषी ठहराया था। आज 16 अक्टूबर को अदालत अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। 12 अप्रैल 2025 को सांप के जरिए अमन कश्यप की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया था।
13 महीनों में मेरठ कोर्ट में सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ा जजमेंट आया। शुक्रवार को मेरठ के एडीजे-12 कोर्ट में चर्चित पति को सांप से कटवाकर मारने मामले पर सुनवाई हुई। एडीजे जयवीर सिंह ने फैसला सुनाते हुए इस मामले को रिश्ते की कत्ल बताते हुए इसे गंभीर सजा माना। कोर्ट के समक्ष रविता और अमरदीप के खिलाफ 12 गवाहों ने गवाही दी।
वकील ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को 'रेयर ऑफ द रेयर' (दुर्लभतम से दुर्लभ) मानते हुए दोनों को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी पति की अर्धांगनी होती है। कोर्ट ने 'सावित्री' का भी जिक्र किया, जो अपने पति के बचने के लिए यमराज से भिड़ गई थी। फांसी की सजा दिए जाने पर मृतक अमित की मां ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमने शुरू से सजा-ए-मौत की मांग की थी।
बता दें कि 12 अप्रैल 2025 को रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या की थी। हालांकि, इस घटना को दूसरे ओर मोड़ने के लिए उन्होंने हत्या के बाद अमित के बिस्तर में सांप छोड़ दिया था। उन्होंने परिजनों और पुलिस को बताया कि सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई, जिससे अवैध संबंधों के चलते हत्या की साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सात अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था और आज इस चर्चित मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।