बिहार में अश्लील गानों पर सख्ती: बस-ऑटो-ट्रेन में बजाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, पुलिस अलर्ट

बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाने बजाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Karishma Singh
Updated at : Feb 05, 2026, 11:15:00 AM

बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाने बजाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद पूरे राज्य में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील और द्विअर्थी गीत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के गाने समाज पर नकारात्मक असर डालते हैं और सामाजिक मर्यादा को कमजोर करते हैं। साथ ही यह महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह मामला अब केवल नैतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के गीतों का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। छोटे बच्चे जब खुलेआम ऐसे गाने सुनते हैं, तो उनकी सोच और व्यवहार पर गलत असर पड़ता है, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है।

गृहमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रेलवे परिसरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी रखें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।

बिहार पुलिस ने इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि अश्लील गानों पर रोक लगाना महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वस्थ सामाजिक माहौल बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।