पटना NEET छात्रा रेप-मौत केस: मनीष रंजन की जमानत पर आज सुनवाई, 46 दिन से बेउर जेल में बंद

पटना में NEET छात्रा रेप-मौत मामले में आज बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मनीष रंजन को अभी तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इसके पहले शनिवार को हियरिंग हुई थी, जो 2 घंटे तक चली।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Karishma Singh
Updated at : Mar 02, 2026, 9:16:00 AM

पटना में NEET छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले में आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। इस केस में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर कोर्ट फैसला सुनेगी। इससे पहले शनिवार को करीब दो घंटे तक चली लंबी बहस के बाद अदालत ने अगली तारीख 2 मार्च तय की थी।

शनिवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई थी। जज ने सीबीआई से सीधे सवाल किया कि आखिर अब तक पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? कोर्ट ने यह भी पूछा कि 17 जनवरी तक जब केस की जांच चित्रगुप्त नगर थाने की तत्कालीन थानेदार रौशनी कर रही थीं और बाद में SIT को जांच सौंपी गई, तो उस दौरान क्या-क्या साक्ष्य जुटाए गए?

कोर्ट ने कहा कि 12 फरवरी को CBI ने धारा 307 यानी अटेंप्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया। जांच करते हुए CBI को 15 दिन हो चुके हैं, ऐसे में अब तक मनीष रंजन के खिलाफ क्या ठोस सबूत मिले? अदालत ने साफ पूछा कि क्या जांच एजेंसी को अभी भी मनीष रंजन की जरूरत है? अगर आपके केस में पॉक्सो एक्ट नहीं है और केवल हत्या के प्रयास का मामला है, तो फिर उनकी हिरासत क्यों जरूरी है?

इसी तरह के सवाल SIT से भी किए गए। कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन पर सटीक आरोप क्या हैं और उनके खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जवाब में SIT ने कहा कि मनीष रंजन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब जांच CBI के पास है, इसलिए फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है।

सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रा का परिवार भी कोर्ट में मौजूद रहा। अब सभी की निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि मनीष रंजन को राहत मिलती है या नहीं।