नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार महीने का समय दिया। पार्टी पर नियंत्रण को लेकर दो गुटों में चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्थिति अनिश्चित समय तक नहीं चल सकती। आयोग चार महीने में फैसला ले। अगर चुनाव आयोग को चार महीने में मामले का निपटारा करने में कोई समस्या आती है, तो वह कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकता है।
ममता बनर्जी की याचिका पर हुई थी सुनवाई
टीएमसी के नाम और घास-फूल के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सोमवार तक ये बताने को कहा है कि सिंबल फ्रीज करने को लेकर फाइनल फैसला कब तक ले लेगा। कोर्ट ने कहा कि आयोग को इस मामले का जल्द निपटारा करना चाहिए। ममता गुट की तरफ से कहा गया कि अगर जल्द सिंबल पर आयोग फाइनल फैसला नहीं लेता है तो नवंबर में होने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव प्रभावित होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव को देखते हुए अंतरिम फैसला लिया है।
चीफ जस्टिस, जस्टिस जॉयमाल्या व जस्टिस मोहना की बेंच ने ममता की याचिका पर सुनवाई की थी
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की थी। ममता बनर्जी गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो चुनाव रोकने को नहीं कह सकते लेकिन उन्हें पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न बनाए रहने दिया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है और कोर्ट समुचित उपाय करे।
ये चिह्न हुआ था अलॉट
दरअसल, चुनाव आयोग की तरफ से पिछले दिनों ममता बनर्जी के गुट का नाम ममता टीएमसी और सिंबल फुटबॉल प्लेयर अलॉट किया गया था जबकि बागी गुट को डेमोक्रेटिक टीएमसी नाम और लिफाफा सिंबल अलॉट किया गया है। इसी अंतरिम फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।