पहाड़िया समुदाय के उत्पीड़न पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-साहिबगंज में चल रही समानांतर सत्ता

पहाड़िया समुदाय के उत्पीड़न पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-साहिबगंज में चल रही समानांतर सत्ता

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jan 30, 2026, 2:30:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले में पहाड़िया जनजाति के साथ कथित अत्याचार के मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि जिले में कुछ तत्व कानून को दरकिनार कर अपने तरीके से शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

कोर्ट ने इस मामले में नामजद आरोपियों (सफीकुल शेख, जलील शेख और काशिम शेख) को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। साथ ही प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पहाड़िया समुदाय को तुरंत सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।

मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 14 मार्च 2025 को साहिबगंज जिले के सिरासिन गांव में पहाड़िया समुदाय के लोग होली मना रहे थे। आरोप है कि दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें त्योहार मनाने से रोका और इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। कथित तौर पर पहाड़िया परिवारों का राशन और पानी बंद करवा दिया गया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ और समुदाय के खिलाफ कई तरह के फरमान जारी किए गए। आरोप है कि दुकानदारों को राशन न देने, डॉक्टरों को इलाज न करने, सरकारी नलों से पानी न लेने देने और बच्चों को स्कूल व आंगनबाड़ी जाने से रोकने के निर्देश दिए गए। एक सरकारी कुएं को पत्थर डालकर नुकसान पहुंचाने का आरोप भी सामने आया है।

इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वे पहाड़िया समुदाय की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके अलावा राज्य सरकार, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और आदिवासी कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी जरूरतें बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराई जाएं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति बनाई जा सकती है। साथ ही साफ किया गया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न सिर्फ साहिबगंज, बल्कि पूरे दुमका प्रमंडल में न हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और डीजीपी की होगी।