रांची में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के सफल और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (RT-II), कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CRT-III) और रिक्रूटमेंट टेस्ट (RT-IV) परीक्षा-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर परीक्षा स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन का लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है।
इसी क्रम में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह कदम संभावित भीड़भाड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के परिजन और अन्य लोग बड़ी संख्या में केंद्र के निकट एकत्र हो सकते हैं।
आदेश के तहत परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर रोक रहेगी। साथ ही लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि प्रसारण उपकरणों के उपयोग, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने तथा सभा, बैठक या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे।
यह व्यवस्था 6 जून 2026 को सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक तथा 7 जून 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र राजकीय बालिका प्लस-टू उच्च विद्यालय, बरियातू, रांची स्थित परीक्षा केंद्र और उसके आसपास का इलाका होगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों और अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि परीक्षा अवधि में केंद्र के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्र न हों, ताकि अभ्यर्थियों को शांत वातावरण मिल सके और परीक्षा संचालन बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।