रांची के रातु रोड स्थित मधुकम क्षेत्र में चल रही दखलदिहानी कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था।
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। वहीं, रौनक कुमार, सरिता देवी सहित अन्य लोगों ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे प्रकरण में हेहल अंचल अधिकारी (सीओ) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत और सुरक्षा मिली है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी।