PLFI से कथित संबंध रखने वाले शुभम पोद्दार को हाईकोर्ट से राहत, आर्म्स एक्ट मामले में मिली जमानत

PLFI से कथित संबंध रखने वाले शुभम पोद्दार को हाईकोर्ट से राहत, आर्म्स एक्ट मामले में मिली जमानत

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jun 16, 2026, 2:49:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) से कथित तौर पर जुड़े शुभम पोद्दार को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने उसे दो-दो 25 हजार रुपये के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शुभम पोद्दार को खूंटी पुलिस ने 23 मार्च 2026 को जिले के रांगामाटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक आग्नेयास्त्र और पांच कारतूस बरामद किए जाने का दावा किया गया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।

जिस प्रकरण में उसे राहत मिली है, वह खूंटी थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट से संबंधित मामला है। यह केस खूंटी थाना कांड संख्या 37/2026 के रूप में दर्ज है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर शुभम पोद्दार की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।