JSSC-CGL पेपर लीक मामले में आरोपी शशिभूषण दीक्षित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

JSSC-CGL पेपर लीक मामले में आरोपी शशिभूषण दीक्षित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : May 26, 2026, 12:14:00 PM

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक प्रकरण के मुख्य आरोपियों में शामिल शशिभूषण दीक्षित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के बाद उसे सशर्त जमानत प्रदान कर दी।

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष आया, जहां दीक्षित की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इससे पहले जनवरी 2026 में झारखंड हाईकोर्ट उसकी जमानत अर्जी खारिज कर चुका था।

जांच एजेंसी सीआईडी के अनुसार, शशिभूषण दीक्षित उर्फ संदीप त्रिपाठी को बीते वर्ष 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का दावा है कि वह कथित पेपर लीक नेटवर्क के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा था।

जांच के दौरान सीआईडी को उसके पास से कई डिजिटल साक्ष्य मिले थे। इनमें कथित तौर पर परीक्षार्थियों की सूची, धन के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड तथा गिरोह के अन्य सदस्यों के संपर्क संबंधी जानकारी शामिल थी। इन्हीं आधारों पर एजेंसी ने उसे मामले का प्रमुख आरोपी बताया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को जांच और ट्रायल प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। इसके साथ ही उसे किसी भी गवाह या सबूत को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद से शशिभूषण दीक्षित लगातार न्यायिक हिरासत में था और लंबे समय से जमानत की मांग कर रहा था।