आईएलएस शिक्षकों को बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने संविदा हटाने पर लगाई अंतरिम रोक

आईएलएस शिक्षकों को बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट ने संविदा हटाने पर लगाई अंतरिम रोक

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jan 31, 2026, 12:01:00 PM

रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS) में कार्यरत संविदा शिक्षकों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है और साफ किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) दोनों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या संस्थान में सभी शिक्षक संविदा के आधार पर ही नियुक्त हैं और यदि ऐसा है तो अब तक स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की गई।

अदालत ने इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय की नियुक्ति नीति और नियामक संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। न्यायालय का मानना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की स्थिरता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब जरूरी है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख तय की है। तब तक के लिए आईएलएस में कार्यरत सभी संविदा शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे।