8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा केस में आज बड़ा मोड़, कोर्ट में आज अहम सुनवाई

8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा केस में आज बड़ा मोड़, कोर्ट में आज अहम सुनवाई

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jul 23, 2026, 11:44:00 AM

रांची की पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की विशेष अदालत में गुरुवार को 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। अदालत आज इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय (चार्ज फ्रेम) करेगी। इसके लिए 23 जुलाई की तिथि पूर्व निर्धारित थी और सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला कथित रूप से जमीन के फर्जी दस्तावेजों और उससे जुड़े धनशोधन के आरोपों से संबंधित है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। जांच के दौरान एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने का दावा किया था। कार्रवाई के दायरे में झामुमो नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह तथा जमीन कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकाने भी शामिल रहे।

ED की चार्जशीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा बड़ागांई अंचल के तत्कालीन राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, अंतू तिर्की और कई अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में अभियोजन पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर अब आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

गौरतलब है कि इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वे लगभग पांच महीने तक रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहे। बाद में 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया।

इस मामले में जिन अन्य आरोपियों पर भी आज आरोप तय किए जाने हैं, उनमें बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन तथा मोहम्मद इरसाद सहित अन्य नाम शामिल हैं। अदालत की आज की कार्यवाही इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव मानी जा रही है।