कारोबारी नवीन केडिया को हाईकोर्ट से झटका, शराब घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार

कारोबारी नवीन केडिया को हाईकोर्ट से झटका, शराब घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Feb 03, 2026, 5:18:00 PM

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में नामजद छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी नवीन केडिया की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आरोपी को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नवीन केडिया ने अब तक विधि सम्मत तरीके से आत्मसमर्पण नहीं किया है। अदालत का कहना था कि जब तक आरोपी स्वयं न्यायिक प्रक्रिया के तहत पेश नहीं होता, तब तक उसकी जमानत पर विचार करना उचित नहीं है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया।

नवीन केडिया की गिरफ्तारी भी काफी चर्चा में रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 8 जनवरी को उन्हें गोवा के एक महंगे स्पा सेंटर से उस वक्त पकड़ा, जब वे मसाज ले रहे थे। बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे लगातार स्थान बदल रहे थे, जिसके चलते उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था।

ट्रांजिट बेल की शर्तों का उल्लंघन

गिरफ्तारी के बाद गोवा की अदालत ने केडिया को झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। इस दौरान उन्हें चार दिन की ट्रांजिट बेल दी गई थी, इस शर्त के साथ कि वे रांची आकर स्वयं अदालत में उपस्थित होंगे। हालांकि, उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया और फरार हो गए। हाईकोर्ट ने इसी तथ्य को आधार बनाते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

यह मामला झारखंड में शराब के वितरण और उससे जुड़े राजस्व में कथित तौर पर करोड़ों रुपये की अनियमितताओं से जुड़ा है। ACB भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस घोटाले में कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आ रही है, और नवीन केडिया को इस कथित सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा है।