ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने को लेकर HC का बड़ा आदेश, सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने लगाई रोक

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने को लेकर HC का बड़ा आदेश, सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने लगाई रोक

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Feb 11, 2026, 3:29:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण नक्शा स्वीकृति को लेकर पहले दिए गए सिंगल बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के अधिकार को लेकर स्थिति बदल गई है।

दरअसल, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले वर्ष अपने आदेश में कहा था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज अधिनियम लागू है, वहां ग्राम पंचायतों की शक्तियां प्रभावी रहेंगी। साथ ही यह भी टिप्पणी की गई थी कि जेआरडीए (JRDA) अधिनियम की वे धाराएं, जो पंचायतों के अधिकारों से टकराती हैं, उन्हें निरस्त माना जाएगा।

सिंगल बेंच के इस निर्णय के आधार पर ग्रामीण इलाकों में मुखिया और जिला परिषद सदस्यों को भवन नक्शा पास करने के अधिकार को वैध ठहराया गया था।

हालांकि राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील पर सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन नक्शा स्वीकृत करने की जिम्मेदारी आरआरडीए (RRDA) के पास ही रहेगी।

अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय कर दी है।