पूर्व CM मधु कोड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ED से जवाब तलब

पूर्व CM मधु कोड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ED से जवाब तलब

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jul 23, 2026, 11:25:00 AM

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक आपराधिक विविध (क्रिमिनल मिसलेनियस) याचिका दायर कर निचली अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है।

यह मामला मधु कोड़ा के वर्ष 2006 से 2008 के मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। जांच एजेंसियों, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग शामिल हैं, का आरोप है कि उस अवधि में लौह अयस्क और कोयला खदानों के कथित अवैध आवंटन तथा हवाला नेटवर्क के जरिए करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये के धनशोधन को अंजाम दिया गया।

ED की चार्जशीट में मधु कोड़ा के अलावा उनके करीबी सहयोगियों विनोद सिन्हा, संजय चौधरी और मनोज पुनमिया सहित कई व्यक्तियों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान आरोपियों से जुड़ी देश और विदेश में स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी और स्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है।

गौरतलब है कि इस मामले में मधु कोड़ा को वर्ष 2013 में जमानत मिल चुकी थी। अब हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए उन्होंने ED के आरोपों को चुनौती देते हुए निचली अदालत में चल रही ट्रायल प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है।