रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार गृहरक्षक जवान को झटका, विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार गृहरक्षक जवान को झटका, विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jun 13, 2026, 1:52:00 PM

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार गृहरक्षक जवान राजू कुमार साहू को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। विजिलेंस की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। साहू सिमडेगा समाहरणालय कार्यालय में पदस्थापित था और उस पर ड्यूटी लगवाने के नाम पर अवैध रकम मांगने का आरोप है।

मामले की शुरुआत बानो थाना क्षेत्र के बुड़िसरी गांव निवासी श्रवण गोप की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित जवान ने ड्यूटी उपलब्ध कराने के बदले धनराशि की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने आरोपों की प्रारंभिक जांच की, जिसमें शिकायत को सही पाया गया।

जांच के बाद एसीबी ने सुनियोजित कार्रवाई करते हुए 21 मई 2026 को सिमडेगा समाहरणालय परिसर में ट्रैप ऑपरेशन चलाया। इस दौरान राजू कुमार साहू को कथित तौर पर रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान उसके पास से कुल 21 हजार रुपये बरामद किए गए थे।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी की ओर से जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन विशेष अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। अब आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई का सामना करेगा।