गुमला जिले के बसिया अनुमंडल क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-दंडाधिकारी ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए क्षेत्र में तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार बसिया अनुमंडल अंतर्गत सभी सरकारी और निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के चारों ओर 100 मीटर की सीमा में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला, हुक्का समेत किसी भी प्रकार के तंबाकू या निकोटिन उत्पादों की बिक्री, भंडारण, वितरण और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार या किसी भी संस्था के खिलाफ कोटपा अधिनियम 2003 की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।