19 साल पुराने घूसकांड में पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर को राहत, साक्ष्य के अभाव में कमलेश कुमार राय बरी

19 साल पुराने घूसकांड में पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर को राहत, साक्ष्य के अभाव में कमलेश कुमार राय बरी

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : May 26, 2026, 2:03:00 PM

रांची नगर निगम से जुड़े लगभग दो दशक पुराने रिश्वत मामले में सोमवार को बड़ा फैसला आया। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर कमलेश कुमार राय को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को निर्णायक रूप से साबित करने में सफल नहीं हो सका।

यह मामला वर्ष 2007 का था, जब सड़क निर्माण से जुड़े एक ठेकेदार ने एसीबी से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता रवि प्रसाद के अनुसार, उन्हें सड़क निर्माण कार्य का ठेका मिला था और काम पूरा होने के बाद करीब 5.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। आरोप था कि शेष 45 हजार रुपये जारी करने के लिए संबंधित अधिकारी की ओर से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी।

शिकायत में यह भी कहा गया था कि इससे पहले ठेकेदार द्वारा 43 हजार रुपये दिए जा चुके थे। इसी आरोप के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई शुरू की थी और मामला विशेष अदालत तक पहुंचा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

फैसले के बाद कमलेश कुमार राय को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यह मामला करीब 19 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया में लंबित रहा।