जामताड़ा। सिविल सर्जन जामताड़ा के निर्देश पर गुरुवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत जामताड़ा थाना क्षेत्र में सघन छापामारी अभियान चलाया गया। जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा के नेतृत्व में जामताड़ा कॉलेज और जामताड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानों में यह जांच की गई।
अभियान में जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर एम. बी. बारा और एस. के. रजक भी शामिल थे।अभियान के दौरान टीम ने कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6ए और 6बी के अनुपालन की जांच की। कुल 12 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 5 दुकानदार अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए। नियमों का उल्लंघन करने पर सभी 5 दुकानदारों से अर्थदंड के रूप में कुल 2100 रुपये की वसूली की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि कई दुकानों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर चिपकाए गए थे। टीम ने 2 दुकानों से ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर हटवाए।इस दौरान जिला सलाहकार डॉ. सिन्हा ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर लगाना कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध है।
दोबारा ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि स्कूल, अस्पताल और किसी भी सरकारी भवन के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट