दहेज प्रथा व महिला अधिकारों को लेकर किया जागरूक, विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा के तत्वावधान में एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जामताड़ा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा के तत्वावधान में एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राधा कृष्ण एवं सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में नाला प्रखंड के ग्राम बनबेरिया में आयोजित इस शिविर का संचालन पीएलवी. अमित कुमार सिंह ने किया।

शिविर में ग्रामीणों को आईपीसी की धारा 498 ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय पर सरल शब्दों में जानकारी दी गई। पीएलवी ने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है और यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ना तथा अन्य उत्पीड़न के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपचारों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ग्रामीणों को महिला-पुरुष के समान अधिकार, महिलाओं के सम्मान, बालिकाओं की शिक्षा के महत्व और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संविधान में निहित न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा जैसे मूल मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श सेवाओं की भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने पूरे मनोयोग से सभी विषयों को सुना और भविष्य में कानून व अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। मौके पर लक्ष्मी हेंब्रम, प्राणेश्वर मुर्मू, प्रमोद किस्कू, लबेश्वर हेंब्रम, पान किस्कू, गौरी बेसरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित थे।

जामताडा से संतोष की रिपोर्ट