झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह जिले में कथित अवैध पत्थर खनन से जुड़े मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन पीठ ने राजा रंजन सिंह उर्फ राजा सिंह और मोहन सिंह की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी।
यह मामला गिरिडीह जिले के देवरी अंचल के किसगो, गिद्धा और अमझर क्षेत्रों में कथित रूप से बिना वैध खनन पट्टा लिए पत्थरों के उत्खनन से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग कर खनन गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। आरोपियों पर दिन के समय विस्फोटक तकनीकों और भारी उपकरणों के जरिए पत्थर निकालने का आरोप लगाया गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि निकाले गए पत्थरों को रात के समय बड़ी संख्या में हाइवा और ट्रैक्टरों के माध्यम से विभिन्न क्रशर इकाइयों तथा अन्य जिलों तक पहुंचाया जाता था। प्रशासन का दावा है कि यह पूरा नेटवर्क अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों से जुड़ा था।
गिरिडीह पुलिस ने इस मामले में कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें राजा रंजन सिंह और मोहन सिंह भी शामिल थे। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी 10 मई को की गई थी। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान की गई थी, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के स्तर से निगरानी की जा रही थी।
हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।