पत्नी की हत्या मामला, पति को आजीवन कारावास, साथ में लगा जुर्माना

बोकारो जिले में दो साल पहले घटी घटना को लेकर कोर्ट की तरफ से सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले में पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया। दोषी पति के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है।

बोकारो जिले में दो साल पहले घटी घटना को लेकर कोर्ट की तरफ से सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले में पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया। दोषी पति के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी का है। महिला अपराध के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी उमेश गोप को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि यह मामला वर्ष 2024 का है। आरोपी उमेश गोप की शादी वर्ष 2014 में महुदा थाना क्षेत्र की रहने वाली रिंकी देवी से हुई थी। एक पुत्री के जन्म के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि उमेश अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल देता था।

घटना से कुछ दिन पहले भी मारपीट कर रिंकी देवी को घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद 22 फरवरी 2024 को उमेश अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी को ठीक से रखने का वादा करते हुए माफी मांगी। उसी दिन शाम करीब पांच बजे वह रिंकी देवी को विदा कराकर अपने घर ले आया। आरोप के अनुसार, उसी रात करीब दस बजे उमेश ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी उमेश गोप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट