जमानत के लिए रौशन आनंद ने डिस्ट्रिक्ट जज का खटखटाया दरवाजा, छात्रों का प्रदर्शन, बोले-एक को जेल, दूसरे को बेल क्यों

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब रौशन आनंद ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय का रुख किया है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
Updated at : Jun 10, 2026, 4:41:00 PM

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है, फ़िलहाल अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब रौशन आनंद ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय का रुख किया है। 

रौशन आनंद ने जिला जज की अदालत में नई जमानत याचिका दाखिल कर दी है। ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय का रुख किया है।  इससे पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।  रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था।  तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। 

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि मामला हत्या के प्रयास से जुड़ा है और यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। हालांकि अब रौशन आनंद के वकील जिला एवं सत्र न्यायालय में नई जमानत याचिका दाखिल किया है। 

वहीं जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। छात्रों ने कहा की बिना किसी जांच कमिटी के आप किसी को जेल में डाल देते हैं। जांच कीजिए फिर एक्शन लीजिए। रौशन सर के हजारों सर के जीवन का सवाल है। सरकार को इसमें दखल करना चाहिए। एक को जेल एक को बेल ये कैसी कार्रवाई। जो गोली चलवाता है वो बाहर है। जिसने कुछ नहीं किया, मौके पर मौजूद भी नहीं था वो जेल में है।

कोचिंग विवाद मामले में खान सर के दोनों गार्ड्स को फिलहाल राहत नहीं मिली है। खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं, रौशन आनंद ने भी जिला जज की अदालत में नई जमानत याचिका दाखिल कर दी है।

बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब इस मामले में गुरुवार 11 जून को अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। अदालत ने अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने खान सर को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब 20 जून को सुनवाई होगी। 

बता दें कि फायरिंग केस में कोचिंग टीचर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खान सर के विरुद्ध दायर एफआईआर  को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज केस के मामले में बिहार सरकार से  4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। आज खान सर पर दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। 

बताते चलें कि 2 जून की रात मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमला, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी।  इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था।  घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की।  जांच के आधार पर ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 3 जून को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।