पटना से फरार हुए खान सर? कल होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई, रौशन सर की जमानत पर कोर्ट का फैसला....

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले एफआईआर दर्ज होने के बाद से खान सर की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
Updated at : Jun 08, 2026, 4:08:00 PM

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले एफआईआर दर्ज होने के बाद से खान सर की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। खान सर उर्फ फैजल खान अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है। हालांकि बीच में कोचिंग में क्लास लेते हुए उनका एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था। इसके बावजूद पटना पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस बीच उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट तय करेगा कि खान सर को जमानत दी जाए या नहीं।

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब पटना सिविल कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है। खान सर के वकील की ओर से ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। पटना सिविल कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा, कोर्ट तय करेगा कि खान सर को जमानत दी जाए या नहीं। खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े फायरिंग और विवाद मामले में खान सर की तलाश तेज हो गई है। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पटना से खार सर फरार हो गए हैं और पटना पुलिस की एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है।

खान सर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर शुक्रवार को आईजी कार्यालय में हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे मामले की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पुलिस ने छात्रों से अपील की कि वे किसी भी कोचिंग संस्थान या व्यक्ति के बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखें।

वहीं कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। रौशन आनंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आदेश आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि रौशन आनंद को जमानत मिलेगी या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

वहीं इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रौशन आनंद की ओर से पेश वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि गोली भीड़ को हटाने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर और इरादतन चलाई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों गिरफ्तार गार्डों का आपराधिक और सेवा रिकॉर्ड भी तलब किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

बता दें कि पूरा मामला 2 जून को खान सर के पटना स्थित कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगा है। रौशन आनंद सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 'ज्ञान बिंदु' की ओर से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वीडियो की जांच के बाद खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है।