60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को प्रतिमाह 1100 पेंशन, जानिए क्या है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
Updated at : Jul 09, 2026, 4:11:00 PM

बिहार सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को प्रति माह 1100 रूपये पेंशन दी जाती है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। योजना का लाभ राज्य के उन सभी वृद्धजनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो केंद्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार का वेतन, नियमित पेंशन, पारिवारिक पेंशन अथवा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। इच्छुक लाभार्थी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने प्रखंड के RTPS काउंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा SSPMIS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद जिला स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए MIS प्रणाली के माध्यम से निगरानी की जाती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और जांच दल की व्यवस्था भी की गई है।

यदि किसी लाभार्थी को योजना से संबंधित शिकायत होती है तो वह प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाज कल्याण विभाग अथवा बिहार लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है।