रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: May 20, 2026, 11:37:00 AM

बकाया भुगतान और बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार महिला पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को झारखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे अस्वीकार कर दिया।

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और बचाव पक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पंचायत सचिव को जमानत देने से इंकार कर दिया।

इस प्रकरण में एसीबी पहले ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कथित रिश्वतखोरी से जुड़ी पूरी घटना का क्रमवार विवरण प्रस्तुत किया है। साथ ही कई दस्तावेजी और अन्य साक्ष्यों का हवाला देते हुए आरोपी पर लगाए गए आरोपों को पुष्ट करने का दावा किया गया है।

एसीबी के अनुसार, किरण कुसुम खलखो की गिरफ्तारी 12 मार्च को गुमला जिले से की गई थी। उस समय वह बिशुनपुर प्रखंड की सेरका पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थीं। आरोप है कि उन्होंने लंबित भुगतान और बिल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले 8 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले में अभियोजन स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख निर्धारित की है।