हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने ख़ारिज की विनय सिंह की जमानत याचिका

हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने ख़ारिज की विनय सिंह की जमानत याचिका

हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने ख़ारिज की विनय सिंह की जमानत याचिका
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Dec 04, 2025, 2:52:00 PM

हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन मामले के मुख्य आरोपी आईएएस विनय चौबे से जुड़े केस में विनय सिंह को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया।

जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। ऑटोमोबाइल व्यवसायी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एसीबी की कांड संख्या 11/2025 में नामजद आरोपी हैं।

एसीबी के अनुसार, जिस भूमि को लेकर मामला दर्ज किया गया है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी के नाम है। यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है। इसमें खाता नंबर 95 के प्लॉट 1055, 1060 और 848 का कुल रकबा 28 डिसमिल और खाता नंबर 73 के प्लॉट 812 का रकबा 72 डिसमिल है।

यह जमीन सदर अंचल के बभनवे मौजा, हल्का 11 में स्थित है। वर्तमान में इस भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी का कब्जा है और यहाँ नेक्सजेन का शोरूम संचालित हो रहा है।