चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड: तीन को आजीवन कारावास, लगा अर्थदंड

चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड: तीन को आजीवन कारावास, लगा अर्थदंड
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
: Jul 01, 2026, 3:48:00 PM

राज्य के पश्चिम चंपारण जिले से बडी खबर है। यहां चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में न्यायालय ने अंतिम रूप से अपना फैसला सुना दिया है। मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। अदालत के फैसले पर मृतक के परिजनों ने संतोष जाहिर किया है।

मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण ज़िले के बगहा सीविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। जहां ADJ 4 के न्यायालय नें चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ADJ 4 मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 के सत्र वाद संख्या 415/2025 में सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अहम फ़ैसला सुनाया।

बता दें कि जिले के रामनगर के मुड़ीला गाँव में हुए नाली विवाद में झड़प के बाद अस्पताल में भी हमला क़र हत्या के मामले में अदालत ने दोषी गोलू कुमार यादव, अनीता देवी और कृति यादव को उम्र कैद की सज़ा समेत प्रत्येक दोषी को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा हत्या के प्रयास के मामले में तीनों को दस वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने अपने फ़ैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य औऱ अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को संदेह से परे सिद्ध कर दिया। ख़ास बात यह है की फ़ैसले में अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के उस सिद्धांत का भी उल्लेख किया है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य सत्य की खोज करना है और सत्य ही न्याय की आधारशिला है।

इस सम्बन्ध में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी जितेंद्र भारती ने अदालत को बताया कि दोषियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता, हत्या और हत्या के प्रयास की प्रकृति समेत कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड आवश्यक माना है । अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषियों से वसूले गए अर्थदंड की राशि मृतक पिंटू यादव के आश्रितों को प्रदान की जाएगी। इधर कोर्ट के इस अहम फ़ैसले के बाद घटना के सूचक औऱ मृतक के परिजनों नें न्यायालय का आभार जताते हुए इंसाफ़ मिलने पर संतोष जाहिर किया है।

बगहा से परवेज आलम की रिपोर्ट

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