तिहाड जेल से आज रिहा होंगे विधायक राजू सिंह, हाइकोर्ट से मिला है बेल

भारतीय जनता पार्टी के बिहार के साहेबगंज सीट से विधायक राजू सिंह को बडी राहत मिली है। दरअसल हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से जमानत मिली है।

भारतीय जनता पार्टी के बिहार के साहेबगंज सीट से विधायक राजू सिंह को बडी राहत मिली है। दरअसल हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से जमानत मिली है। मिली खबर के अनुसार दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का तामिला करते हुए राजू सिंह के बेल बांड को भरने के बाद रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राजू सिंह को 35 हजार रूपये का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है साथ ही इनको पीडिता के परिवार को 25 लाख रूपये की डीडी देनी होगी। डीडी को हाइकोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिया गया है। राजू सिंह दिल्ली के तिहाड जेल में बंद थे। बॉन्ड भरने के बाद आज शाम तक वो जेल से रिहा हो सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक राजू सिंह को चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस की है। वर्ष 2018 के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल की पार्टी चल रही थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान जश्न में फायरिंग हुई। जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता नाम की महिला को गोली लगी थी। उनकी मौत हो गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद राजू सिंह ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा पर तत्काल रोक लगाते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत और सजा के स्थगन का आदेश जारी होते ही साहेबगंज क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।