अभिनेता राजपाल यादव को फिर जाना होगा जेल, हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, 7.35 करोड़ का जुर्माना भी...

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजपाल यादव को तीन महीने के लिए जेल भेज दिया है। चेक बाउंस मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
Updated at : Jul 10, 2026, 4:57:00 PM

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने  बड़ा झटका लगा है। बॉलीवुड एक्टर एक बार फिर जेल जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजपाल यादव को तीन महीने के लिए जेल भेज दिया है। चेक बाउंस मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मामले में यह सजा सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के दौरान उनका आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया और इसे संदिग्ध माना गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का व्यवहार और मामले में अपनाया गया रवैया भरोसे के योग्य नहीं रहा।

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्‍ट‍िस स्‍वर्णकांता शर्मा की अदालत ने उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया है। एक्‍टर को 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही फटकार लगाते हुए जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की ही सजा भुगतनी होगी। 

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए दोषसिद्धि को कायम रखा। अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है।  इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है। अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता  को और 25 हजार राज्य को अदा किए जाएंगे।

बता दें कि यह पूरा मामला साल 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल यादव ने 'अता पता लापता' फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। लेकिन बार-बार आश्वासन देने के बाद भी बकाया रकम नहीं चुकाई। चेक बाउंस के 7 अलग-अलग मामलों में उन पर करीब 9 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था।  सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को मार्च 2024 में चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। तब राजपाल यादव ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और ऊपरी अदालत ने सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई थी। इस बीच 5 फरवरी 2026 को एक्‍टर ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था और 12 दिनों तक जेल में भी रहे। अब उन्‍हें फिर से जेल जाना होगा।

बतातें चलें कि राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। साल 2010 में इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद वह तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उनके खिलाफ सात अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को इन मामलों में 6 महीने की सजा सुनाई, जिसे बाद में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में सजा पर अंतरिम रोक लगाई और बकाया राशि चुकाने के लिए कई मौके दिए।