झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके पुलिसकर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब ऐसे पुलिसकर्मियों को, जो ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण से जुड़ी बाह्य परीक्षाएं देने में सक्षम नहीं हैं, पीटीसी और एसटीसी प्रशिक्षण की बाह्य विषयों की परीक्षा से छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस संबंध में झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण निदेशालय ने राज्य के सभी रेंज डीआईजी, जिला एसएसपी, पुलिस अधीक्षक तथा रेल एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऐसे सभी मामलों का परीक्षण कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।
मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, परीक्षा से छूट का लाभ केवल उन पुलिसकर्मियों को मिलेगा, जिनकी शारीरिक अक्षमता प्रमाणित हो और जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परीक्षा देने की स्थिति में न हों। इसके लिए संबंधित कर्मी से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रत्येक मामले का नियमानुसार परीक्षण किया जा सके।
प्रतिवेदन के साथ दुर्घटना या घटना से संबंधित एफआईआर की सत्यापित प्रति, थाना दैनिक डायरी (डीडी) की कॉपी, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण-पत्र तथा निर्धारित प्रारूप में एनेक्सर-ए और एनेक्सर-बी संलग्न करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी मामले में एफआईआर या डीडी उपलब्ध नहीं है, तो उसकी अनुपलब्धता का स्पष्ट कारण भी रिपोर्ट में दर्ज करना होगा।
पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेजों और स्पष्ट अनुशंसा के साथ रिपोर्ट प्रशिक्षण निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया है। इसके बाद पात्र पुलिसकर्मियों के मामलों पर विचार करते हुए उन्हें नियमों के अनुरूप प्रशिक्षण की बाह्य परीक्षाओं से छूट प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।