झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के ऐलान के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और चुनावी गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक यह चुनाव पूरी तरह गैर-दलीय आधार पर कराए जाएंगे। राज्य के 49 शहरी स्थानीय निकायों में एक ही चरण में मतदान होगा। इनमें 30 नगर पालिका और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में कुल 1087 वार्डों के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 28 जनवरी को अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी 5 फरवरी को होगी, जबकि 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। उम्मीदवारों को 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
मतदान 23 फरवरी को कराया जाएगा और 27 फरवरी को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा, यानी ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाएगा।
चुनाव वर्ष 2024 की मतदाता सूची के आधार पर संपन्न कराए जाएंगे। वहीं, वार्ड आरक्षण से संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे आरक्षित और अनारक्षित सीटों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। मतदाता सूची में थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 144 दर्ज की गई है।
आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। अब शहरी मतदाताओं की नजरें चुनावी मैदान पर टिक गई हैं, जहां गैर-दलीय मुकाबले में स्थानीय नेतृत्व की किस्मत तय होगी।