रांची नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस निरस्त किए जाने और दुकानें सील करने की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।
न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर निर्धारित की है।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने मामले की तात्कालिकता का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
दरअसल, रांची नगर निगम ने अपर बाजार क्षेत्र के लगभग छह व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिए थे। इसके साथ ही संबंधित दुकानदारों को कारोबार बंद करने और दुकानों को सील किए जाने संबंधी नोटिस भी जारी किए गए थे। नगर निगम की इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद संबंधित व्यवसायियों को राहत मिली है और अंतिम निर्णय आने तक नगर निगम उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकेगा।