गोपनीय दस्तावेज़ लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने जारी किया समन

गोपनीय दस्तावेज़ लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने जारी किया समन

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jul 14, 2026, 2:43:00 PM

झारखंड के विधायक सरयू राय से जुड़े कथित गोपनीय दस्तावेज लीक प्रकरण में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सांसद एवं विधायक मामलों की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने अभियोजन पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी कर्मचारी शंभू सिंह को मामले में आरोपी के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी करने का निर्देश भी दिया है और उन्हें 5 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा है।

अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत आवेदन दाखिल कर अदालत से शंभू सिंह को आरोपी बनाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने तर्क दिया कि मुकदमे में पेश किए गए गवाहों के बयानों से उनकी भूमिका सामने आई है।

अदालती कार्यवाही के दौरान अब तक अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधान अधिकारी सहित कुल 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई जा चुकी है। इनमें से चार गवाहों ने अपने बयान में दावा किया कि उन्होंने शंभू सिंह को कथित गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीर लेते हुए देखा था। इन्हीं बयानों को आधार बनाकर अदालत ने उन्हें मुकदमे में आरोपी के रूप में शामिल करने की अनुमति प्रदान की।

यह मामला मई 2022 में दर्ज उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अवर सचिव ने डोरंडा थाना में दर्ज कराया था। शिकायत में विधायक सरयू राय पर स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेजों को अवैध रूप से प्राप्त कर सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया था।

इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरयू राय ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कोरोना महामारी के दौरान कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर नियमों की अनदेखी करते हुए लगभग 60 लोगों को अवैध तरीके से प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने का आरोप लगाया था।

अब शंभू सिंह को आरोपी बनाए जाने की अनुमति मिलने के बाद मामले की सुनवाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। 5 अगस्त को उनकी अदालत में पेशी के बाद इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।