पलामू: नगर पंचायत हुसैनाबाद ने नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। जेपी चौक स्थित ‘बिरयानी महल’ को वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप में सील कर दिया गया। वहीं, नगर क्षेत्र के कुर्मी टोला में बिना स्वीकृत नक्शे के भवन निर्माण किए जाने का मामला भी जांच में सामने आया है। नगर पंचायत की इस कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है।
नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को कुर्मी टोला के वार्ड संख्या-08 में आकाशदीप, पिता स्वर्गीय लखन प्रसाद के आवास की जांच की गई। जांच के दौरान भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के बिना किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद जेपी चौक स्थित ‘बिरयानी महल’ की जांच की गई, जहां वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती पाई गईं।
इन अनियमितताओं को झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार बिरयानी महल को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नगर क्षेत्र में भवन निर्माण से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन तक, निर्धारित नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण से पहले स्वीकृत नक्शा प्राप्त करना और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए वैध ट्रेड लाइसेंस रखना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी जांच और नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान नगर प्रबंधक अभिषेक राहुल, कनीय अभियंता अभिजीत दुबे एवं आशीष सिंह, विधि सहायक विक्रम कुमार, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर सुधांशु तिवारी तथा संजीत कुमार और मंटू कुमार उपस्थित थे।
पलामू से विकास कश्यप की रिपोर्ट