उच्च न्यायालय के निर्देश पर फैसला, पलामू के 70 कर्मियों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ

उच्च न्यायालय के निर्देश पर फैसला, पलामू के 70 कर्मियों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jul 23, 2026, 6:16:00 PM

मेदिनीनगर : पलामू के जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित कुल 70 कर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लाभ पाने वाले कर्मियों में अनुसेवक सहित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। एसीपी-एमएसीपी योजना का लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जिन्होंने निर्धारित अवधि तक संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। समिति ने जिन कर्मियों की 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो चुकी थी, उन्हें प्रथम एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की। वहीं 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को द्वितीय एसीपी-एमएसीपी तथा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को तृतीय एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, सहायक समाहर्ता ऋत्विक मेहता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता सहित समिति के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पलामू से विकास कश्यप की रिपोर्ट