अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शोभना टोपनो के निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और कोटपा अधिनियम के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया। राज्य सरकार द्वारा निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (एफएसओ) डॉ. मोइन अख्तर और टोबैको कंट्रोल सेल के जिला परामर्शदाता नागेंद्र कुमार ने किया। यह अभियान लातेहार व मनिका थाना क्षेत्र के रांची रोड सहित कई इलाकों में चलाया गया, जिसमें कुल 12 दुकानों की जांच की गई।
जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने और अखाद्य रंगों का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी। एक दुकान को खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर नोटिस जारी किया गया। वहीं, जिन प्रतिष्ठानों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, उन पर कुल ₹2,150 का जुर्माना लगाया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में कोई भी दुकानदार निकोटिनयुक्त गुटखा या पान मसाला की बिक्री नहीं करे, अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।