झारखंड हाईकोर्ट ने वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान को रिहा करने का आदेश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान को रिहा करने का आदेश दिया

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Nov 08, 2025, 2:43:00 PM

झारखंड के वासेपुर से जुड़े चर्चित गैंगस्टर फहीम खान जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। हाईकोर्ट ने उनकी उम्र और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिहाई का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद उनके परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल बन गया है।

75 वर्षीय फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद हैं। उन्हें 1989 में सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा किया जाए।

फहीम खान की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने अदालत में पैरवी की। उन्होंने मीडिया को बताया कि 29 नवंबर 2024 को फहीम खान ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ढलती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया गया था। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए रिहाई का आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद फहीम खान के घर में खुशी का माहौल है। उनके बेटे इकबाल खान ने पिता की रिहाई की खबर मिलते ही परिवार और पड़ोसियों को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है।

इकबाल खान ने जिले की बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धनबाद पुलिस का भी आभार व्यक्त किया और युवाओं को चेतावनी दी कि अपराध का रास्ता अपनाने वाले हमेशा बुरे परिणाम भुगतते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की मुख्यधारा में लौटना ही सही मार्ग है।

ज्ञात हो कि फहीम खान 2009 से जेल में बंद हैं और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।