किसानों को इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए मिलेगा फसल सहायता योजना का लाभ

राज्य सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

राज्य सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत सभी प्रक्रियाएँ पहले की भाँति ऑनलाइन हैं। खरीफ 2026 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत विपरीत मौसम अथवा अन्य कारणों से फसल की क्षति होने पर किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम राशि देय नहीं है।

खरीफ 2026 मौसम के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में अगहनी धान फसल एवं राज्य के चिन्हित 25 जिलों में भदई मकई फसल को पंचायत स्तरीय फसल के रूप में तथा सोयाबीन 3 जिलों में, अगहनी आलू 14 जिलों में, अगहनी बैंगन 15 जिलों में, अगहनी टमाटर 12 जिलों में, अगहनी गोभी 14 जिलों में एवं मखाना 10 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है। कृषि विभाग, बिहार के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित राज्य के रैयत श्रेणी, गैर-रैयत श्रेणी एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। फसलवार अधिसूचित जिलों के नाम विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक क्षति होने की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एवं 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से (अधिकतम 02 हेक्टेयर के लिए) सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके आधार से संबद्ध बैंक खातों में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।

आवेदन के समय सभी श्रेणी के किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देते हुए विहित प्रपत्र में भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना आवश्यक है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ई-सहकारी पोर्टल (esahkari.bihar.gov.in) के माध्यम से अथवा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक के सहयोग से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विभागीय टोल फ्री (सुगम) - 18003454110 पर संपर्क कर सकते हैं।