लालू-राबड़ी की Z+ सुरक्षा समाप्त, बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश

लालू-राबड़ी की Z+ सुरक्षा समाप्त, बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Jun 05, 2026, 10:30:00 AM

बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी नए आदेश में दोनों नेताओं को दी जा रही Z+ श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और राजश्री यादव की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था यथावत रखी गई है।

सरकारी आदेश के अनुसार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए निर्धारित विशेष सुरक्षा प्रावधानों के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए अलग कानूनी व्यवस्था लागू है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

राबड़ी देवी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की हाउस गार्ड टीम, महिला एवं पुरुष अंगरक्षक, बुलेटप्रूफ वाहन तथा एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं लालू प्रसाद यादव के लिए भी हाउस गार्ड, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, पायलट एवं एस्कॉर्ट वाहन तथा बुलेटप्रूफ गाड़ी की व्यवस्था जारी रहेगी, हालांकि उनके निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या पहले की तुलना में कम होगी।

दूसरी ओर, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की Y+ श्रेणी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें पहले की तरह हाउस गार्ड, कई अंगरक्षक और एस्कॉर्ट वाहन की सुविधा मिलती रहेगी।

राजद नेता तेज प्रताप यादव की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती की गई है। राज्य सरकार ने उनकी Y श्रेणी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। पूर्व मंत्री होने के नाते अब उन्हें सीमित सुरक्षा कवर के रूप में एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाएगा।

लालू परिवार की अन्य सदस्य और सांसद मीसा भारती की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। सांसद होने के कारण उन्हें निर्धारित संख्या में सुरक्षाकर्मी मिलते रहेंगे। इसी तरह तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को भी पहले की तरह महिला सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय 4 जून 2026 को आयोजित राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में हुई समीक्षा और अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में बिहार पुलिस मुख्यालय तथा संबंधित अधिकारियों को संशोधित सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।