सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के पास पत्र भेज कर 30 जून तक हर हालत में अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग भारत सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का 30 जून 2026 तक अपार आईडी निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको देखते हुए राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक द्वारा 9 वीं से लेकर 12 वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का बोर्ड की परीक्षा के लिए होने वाले पंजीकरण में अपार आईडी और विद्यालयों का यू डायस कोड अनिवार्य कर दिया गया है।
बीएसइबी के सचिव ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य रूप से 30 जून तक सभी छात्र-छात्राओं का अपार आईडी का निर्माण किया जाए। ताकि कोई भी विद्यार्थी इसके बिना रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहे। बताया जाता है कि इसके पहले भी सभी डीईओ के पास पत्र भेजकर निर्देश दिया गया था। सरकार द्वारा अपार आईडी बनाने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित किया गया है।