बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर दुकान होगी सील, सामान भी होगा जब्त

दीपावली को लेकर जहानाबाद में पटाखों की बिक्री पर अग्निशमन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर में संचालित पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए शनिवार को जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया।

जहानाबाद। दीपावली को लेकर जहानाबाद में पटाखों की बिक्री पर अग्निशमन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर में संचालित पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए शनिवार को जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों को निर्धारित नियमों और सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि बिना वैध लाइसेंस पटाखे बेचने या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर दुकान सील करने के साथ पटाखों को जब्त किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों, आग बुझाने वाले यंत्रों, बालू और पानी की व्यवस्था की जांच की। इसके अलावा दुकानों के आसपास बिजली के तारों, खुले विद्युत कनेक्शन, ज्वलनशील पदार्थों और आपातकालीन निकास की स्थिति का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि पटाखों की बिक्री के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

बिना लाइसेंस बिक्री करना गैरकानूनी

जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री करना गैरकानूनी है। बिना अनुमति या फर्जी लाइसेंस के पटाखे बेचते पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी दुकानों को सील करने और वहां रखे पटाखों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दुकान में चालू हालत में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में बालू और पानी से भरी बाल्टियां रखनी होंगी, ताकि आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके। दुकानों के आसपास ढीले बिजली के तार और ज्वलनशील सामग्री रखने पर भी रोक लगाई गई है।

अग्निशमन विभाग ने कहा कि दीपावली के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए शहर में पटाखा दुकानों का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

जहानाबाद से बरुण कुमार की रिपोर्ट