गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पॉक्सो एक्ट के एक नौ माह पुराने मामले में विशेष अदालत ने प्राइवेट स्कूल वैन के चालक को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पंकज चंद्र वर्मा की अदालत ने चालक को दोषी ठहराया। अदालत अब इस मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 14 सितंबर को सुनवाई करेगी।
क्या था पूरा मामला?
घटना पिछले साल 9 दिसंबर 2025 की है। आरोपी मंजीत कुमार सिंह मूल रूप से बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मटियारी गांव का रहने वाला है.जो प्राइवेट स्कूल की गाड़ी चलाता था। स्कूल की छुट्टी के बाद वह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहा था। जब गाड़ी से सभी बच्चे एक-एक कर उतर गए और छह वर्षीया मासूम बच्ची वैन में अकेली रह गई, तब चालक की नीयत बिगड़ गई। आरोपी चालक ने बच्ची को अकेली पाकर उसके साथ गलत काम किया था।
घटना के बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने मंजीत कुमार सिंह को दोषी पाया।अब सबकी निगाहें 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस घिनौने अपराध के लिए दोषी चालक को सजा सुनाएगी।
गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट