देवा गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत, इनाम और सख्त कार्रवाई पर लगी रोक

मोतिहारी से राजद के पूर्व प्रत्याशी और नगर निगम मेयर प्रीति कुमारी के पति देवा गुप्ता को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Karishma Singh
Updated at : Jan 02, 2026, 4:13:00 PM

मोतिहारी से राजद के पूर्व प्रत्याशी और नगर निगम मेयर प्रीति कुमारी के पति देवा गुप्ता को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने देवा गुप्ता पर की जाने वाली किसी भी सख्त कार्रवाई और उन पर घोषित एक लाख रुपए के इनाम पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने 20 दिसंबर को जिले के 100 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी। इस सूची में जमीन माफिया, शराब तस्कर, हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामलों में शामिल अपराधियों के नाम थे। देवा गुप्ता का नाम इस सूची में पहले नंबर पर था। पुलिस के अनुसार, उन पर कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो मामलों में उन्हें फरार बताया गया था।

इस बीच देवा गुप्ता ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जस्टिस संजय कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस को निर्देश दिया कि वे बिना कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तारी न करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 दिनों में निर्धारित की है।

देवा गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर मोतिहारी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। मोतिहारी पुलिस का कहना है कि उनका अपराध रिकॉर्ड लंबा और खतरनाक है। उन पर चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और जमीन विवाद में हिंसा जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि उनका संगठित गिरोह इलाके में दहशत का राज चला रहा है।