IRCTC घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती, राबड़ी की याचिका पर दिल्ली HC ने CBI से मांगा जवाब

IRCTC घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने कथित IRCTC घोटाले मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Karishma Singh
Updated at : Jan 16, 2026, 2:39:00 PM

IRCTC घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने कथित IRCTC घोटाले मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित IRCTC घोटाले के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। राबड़ी देवी का कहना है कि अदालत ने इस केस में बिना किसी ठोस सबूत के केवल अनुमानों के आधार पर आरोप तय किए हैं।

सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच, जब लालू रेल मंत्री थे, तो रेलवे के दो प्रतिष्ठित BNR होटल (पुरी और रांची में) को पहले IRCTC को ट्रांसफर किया गया और फिर पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। सुजाता होटल्स की मालकिन सरला गुप्ता, जो लालू के करीबी सहयोगी और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं, इस साजिश में शामिल बताई गई हैं।

अक्टूबर 2025 में स्पेशल कोर्ट ने लालू, राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी (IPC 420), आपराधिक साजिश (120B) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल तक की हो सकती है।