CEC विवाद के बीच CJI की अहम टिप्पणी, कहा- 'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी'

सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एक याचिकाकर्ता की तरफ से दिल्ली में फॉर्म-6 में किए गए बदलाव का मसला उठाया गया।

CJI सूर्यकांत ने कहा- SC यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है कि बदलाव किसने किए थे

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है कि बदलाव किसने किए थे। उन्होंने कहा कि संशोधित फॉर्म-6 को हमने मंजूरी नहीं दी है, यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा तो हम देखना चाहेंगे कि फॉर्म-6 में किसने बदलाव किया है।

याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपनी तरफ से किसी बदलाव की मंजूरी नहीं दी है। याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अपनी याचिका पर भी मुख्य मामले के साथ सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर भी नोटिस जारी कर दिया। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, वोटर लिस्ट से मृत, लापता और अवैध वोटरों को हटाने के मकसद से, चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 के जरिए नए वोटर रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त घोषणा (डिक्लेरेशन) शामिल की है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है।