झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Nov 18, 2025, 2:48:00 PM

झारखंड विधानसभा में हुए नियुक्ति घोटाले की जांच फिलहाल सीबीआई नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा इस मामले में जांच शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

सीबीआई की याचिका और सुनवाई

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश के तहत विधानसभा नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। आज मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में इस याचिका की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला राजनीतिक प्रेरित है और इस प्रकार के मामलों में सीबीआई अक्सर बीच में आ जाती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा की ओर से पहले भी याचिका दायर की जा चुकी है, जिसे अदालत ने स्वीकार किया है।

सीबीआई की ओर से एसवी राजू ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है और मामला गंभीर है, इसलिए जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और फिलहाल जांच पर रोक बरकरार रखी।

झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले की जांच की मांग पहले हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके आधार पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।

इस बीच, विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और मामले की आगे की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली थी।